क रा बी अधिनियम के प्रावधान उन राज्य सरकारों/ केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे उन काररखानों या स्थापनाओं पर लागू नहीं हैं जिनके कर्मचारियों को क रा बी अधिनियम के तहत प्रदत्त हितलाभों के लगभग समान व उच्च अथवा उच्च सामाजिक सुरक्षा हितलाभ प्राप्त हो । इस तरह के सार्वजनिक उपक्रम के मामलों का निर्णय संबंधित प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों को प्रदान किए गए हितलाभों की मात्रा एवं गुणवत्ता , उन हितलाभों से तुलना करके योग्यता के आधार पर किया जाता है जोकि क रा बी अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य है।
उपर्युक्त सरकार किसी विशेष क्षेत्र में अधिनियम के लागू होने से एक बार में एक वर्ष तक की अवधि के लिए किसी कारखाने/ स्थापना अथवा कारखानों अथवा स्थापनाओं के किसी वर्ग को क रा बी अधिनियम की धारा 87 से छूट दे सकती है या छूट का नवीनीकरण कर सकती है।
अधिनियम की धारा 88 के तहत छूट – उपयुक्त सरकार द्वारा उन कर्मचारियों अथवा कर्मचारी वर्ग को प्रदान की जा सकती है जो एक वर्ष में 7 महीने से अधिक समय तक मुख्यालय से दूर रहते हैं तथा उन कर्मचारियों को जो गैर-कार्यान्वित क्षेत्रों में तैनात रहते हैं ।
धारा 87 अथवा धारा 88 के तहत कोई भी छूट तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि निगम को कोई प्रतिवेदन करने का तर्कसंगत अवसर न दिया जाता हो और उपर्युक्त सरकार द्वारा उस पर विचार न किया जाता हो ।
धारा 90 के तहत छूट स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगर निगम / निगम के संबंधित कारखानों /स्थापनाओं आदि को प्रदान की जा सकती है, यदि इस तरह के कारखानों/ स्थापनाओं में कर्मचारियों को वे हितलाभ प्राप्त हैं जोकि अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले हितलाभों के समान है अथवा उनसे बेहतर है ।
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