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हितलाभ शारीरिक पुनर्बहाली बीमाकृत व्यक्ति जो रोजगार चोट के कारण शारीरिक अपंगता से ग्रस्त हैं, उन्हें कृत्रिम उपकरणों या अन्य शारीरिक सहायक वस्तुऍं जैसे पहिएदार कुर्सी, बैशाखी, नकली जबडा एवं चश्में आदि प्रदान किए जाते हैं। व्यावसायिक पुनर्बहाली निगम अपने खर्च पर अपंग बीमाकृत व्यक्तियों के व्यावसायिक पुनर्बहाली के लिए प्रबन्ध करता है बशर्ते कि अपगंता 40 प्रतिशत से ऊपर ऑंकी गई हो और हितलाभार्थी की उम्र 45 वर्ष से अधिक न हो। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक पुनर्बहाली केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रभार शुल्क या प्रतिदिन 123/- रुपये, जो ज्यादा हो और यात्रा खर्च आदि निगम द्वारा वहन किए जाते हैं। |
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