क रा बी योजना की बाध्यता
क रा बी अधिनियम व नियम और विनियमों के अधीन बनाए गए नियोजकों की बाध्यताओं की सारांश नीचे दिया गया है ।
- अधिनियम लागू होने के बाद 15 दिन के भीतर अपने कारखाना / स्थापना की पंजीकरण करा लें । इस उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को फार्म संख्या- 01 भरकर प्रस्तुत करें और नियोजक अपनी कूट संख्या प्राप्त करें । क रा बी नि के कार्यालयों के साथ पत्राचार करते समय सभी प्रपत्रों/ कागजातों में नियोजकों की कूट संख्या का प्रयोग करना चाहिए ।
- व्याप्ति योग्य कर्मचारियों के संबंध में घोषणा प्रपत्र नियत तिथि से पहले भरकर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय/ शाखा कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा संबंधित शाखा कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय से बीमा संख्याएं प्राप्त कर लें । नव नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के तुरंत बाद घोषणा प्रपत्र भरकर संबंधित शाखा कार्यालय को प्रस्तुत कर दें ।
- पहचान पत्र / पहचान प्रमाण-पत्र की प्राप्ति तक व्याप्त कर्मचारी (रियों) कों नकद/ चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने के लिए फार्म 86 में रोजगार का प्रमाण पत्र जारी करें ।
- क रा बी अंशदानों (मजदूरी की 4.75 % के दर पर नियोजक का शेयर और मजदूरी की 1.75 % के दर पर कर्मचारी का शेयर ) को मजदूरी के देय माह के अगले माह के 21 दिन के भीतर अदा करें। .
- कारखाने अधिनियम/ क रा बी अधिनियम के अधीन निर्धारितानुसार “दुर्घटना पुस्तक” अनुरक्षित करें।
- दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा अपंग हो जाने की हालत में, घटना घटित होने के 24 घंटे के अंदर अथवा तुरंत शाखा कार्यालय / क रा बी औषधालय को दुर्घटना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साधारण दुर्घटनाएं जिसके कारण कार्य से अनुपस्थिति रहने की आवश्यकता नहीं पड़े उसके लिए रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
- प्राधिकृत क रा बी चिकित्सकों द्वारा बीमाकृत व्यक्ति को जारी किए गए बीमारी प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी प्रदान करें।
- निरीक्षण के उद्देश्य के लिए मुख्य अभिलेखों / रजिस्टरों को उचित रुप से अनुरक्षित करें।
- अंशदान अवधि की समाप्ति के 42 दिन के भीतर अंश्।दान विवरणी को प्रस्तुत करें।
- क्षेत्रीय कार्यालय/ शाखा कार्यालय/निगम के अन्य कार्यालयों द्वारा समय- समय पर मांगी जाने वाली अपेक्षित सूचनाओं को तत्काल प्रस्तुत करें।
- हर साल 31 जनवरी से पहले फार्म सं 01 में कारखाना / स्थापना की व्याप्ति जारी रहने की वार्षिक सूचना प्रस्तुत करें।
निगम के किसी भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कारखाना /स्थापना के निरीक्षण के समय संगत अभिलेखों को मांगने पर, उन्हें प्रस्तुत करते हुए निरीक्षण में सहायता करें।
- क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा कार्यालय को कारखाना/स्थापना के बंद होने अथवा स्थायी या अस्थायी रूप से स्थानांतरित होने की तारीख की जानकारी 7 दिन के भीतर अवश्य सूचित करें।
- कारोबार की गतिविधियों, स्थापना अथवा प्रबंधन के स्वामित्व में किसी भी प्रकार का बदलाव होने पर तुरंत सूचित करें।
किसी भी कारखाना/ स्थापना के स्वामित्व को खरीदने, तोहफे देने, लीस (पट्टा) अथवा लाईसेंस (अनुज्ञप्ति) या अन्य किसी भी तरह के तरीकों को अपनाते समय क रा बी बकायों के प्रति दायित्व, यदि कोई हो, तो यह सुनिश्चित करें कि नए मालिक को कारखाना / स्थापना के क रा बी बकाया को चुकाना होगा।
- बीमाकृत व्यक्तियों को आबंटित आवासीय क्वार्टरों और उनके कार्य स्थल पर स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण मुहैया कराना सुनिश्चित करें।
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