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हितलाभ वृद्वावस्था चिकित्सा देखभाल सेवानिवृत बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति कम से कम पॉच वर्ष बीमित होने के बाद अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने पर अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत निर्धारित पैमाने के आधार पर स्वयं और अपने पति या अपनी पत्नी के लिए चिकित्सा हितलाभ पाने के हकदार होंगे, बशर्ते कि; (i) उसकी अधिवर्षिता का प्रमाण पत्र एवं बीमित होने के लिए कम से कम पॉच वर्षीय सेवाओं के सबूतों की प्रस्तुति।
(ii) निगम के संबंधित कार्यालय द्वारा निर्धारित रीति से एक वर्ष के लिए एक ही समय पर दस रुपये प्रतिमाह की दर से एकमुश्त अंशदान का अग्रिम भुगतान।
हो । |
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