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हितलाभ चिकित्सा हितलाभ यह योजना क रा बी औषधालयों, पैनल क्लिनिकों, निदान केंद्रों और क रा बी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से बीमाकृत व्यक्ति एवं उसके परिवारजनों को पूर्ण चिकित्सा देख रेख प्रदान करती है। कुछ सूचित/पैनलीकृत मान्यता प्राप्त उन्नत चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से लाभार्थियों को अति विशेषज्ञ सुविधाएं रेफरल आधार पर प्रदान की जाती है। क रा बी लाभाधिकारियों के अति विशेषज्ञता इलाज के लिए निधि सहज प्रकार से सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा अधिकांश राज्यों में एक परिक्रामी निधि की व्यवस्था की गई है। योजना के अन्तर्गत सभी बीमाकृत व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्य नि:शुल्क, पूर्ण एवं व्यापक चिकित्सा देखरेख के पात्र हैं। इस पैकेज में स्वास्थ्य देखभाल के प्राथमिक से लेकर अति विशेषज्ञता सुविधाओं तक सभी पहलू शामिल हैं। कोई बीमाकृत व्यक्ति एवं उसके आश्रित परिवारजन उस दिन से चिकित्सा देखरेख के पात्र हो जाते हैं जिस दिन वह व्यक्ति रोजगार में आता है और यह पात्रता तब तक जारी रहती है जब तक वह बीमाकृत व्यक्ति बीमित रोजगार में है अथवा बीमारी, प्रसूति या अपंगता हितलाभ का दावा करने के योग्य है। विनिर्दिष्ट दीर्घकालिक अथवा लंबी अवधि की बीमारियों से पीडित व्यक्तियों के लिए चिकित्सा देखभाल की पात्रता दो साल तक के लिए विस्तारित की जा सकती है। उपचार की अवधि के दौरान व्याप्ति से बाहर होने वाले व्यक्तियों को चिकित्सीय उपचार बीमारी का असर खत्म होने तक समाप्त नहीं की जाती। योजना के अन्तर्गत बीमाकृत व्यक्ति एवं उसके आश्रित परिवारजन नि:शुल्क, पूर्ण तथा व्यापक चिकित्सा देखरेख के पात्र हैं। इस पैकेज में स्वास्थ्य देखभाल के प्राथमिक से लेकर अति विशेषज्ञता सुविधाओं तक सभी पहलू शामिल हैं। जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:
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