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हितलाभ प्रसूति हितलाभ: प्रसूति हितलाभ में एक विधिवत् नियुक्त चिकित्सा अधिकारी या दाई द्वारा प्रमाणन के अनुसार बीमाकृत महिला को गर्भावस्था या गर्भावस्था से उत्पन्न बीमारी, बच्चे का अकालिक जन्म अथवा गर्भपात के मामले में सामयिक नकद भुगतान समाहित है। पात्रता: प्रसूति हितलाभ का भुगतान प्रसव के दौरान बीमाकृत महिला की मृत्यु या प्रसव के तुरंत बाद बच्चे को छोड़कर मृत्यु (उस पूर्ण अवधि के लिए) और यदि उक्त अवधि के दौरान बच्चा मर जाने की स्थिति में, बच्चे की मृत्यु तक देय जारी रहेगा। अंशदायी शर्ते: वर्तमान दरों के अनुसार न्यूनतम दैनिक प्रसूति हितलाभ दर 28 रुपये और अधिकतम 390 रुपये है। वर्तमान में नकद के संदर्भ में प्रसूति हितलाभ की अधिकतम राशि 32760 रुपये होती है।
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