अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत 16-1-1977 से प्रभावी तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित श्रेणी की स्थापनाओं / दुकानों तक विस्तृत की गई ।
1. 20 या उससे अधिक कर्मचारियों की दुकानें ।
2. हॉटल एवं रेस्टोरेंट
3. समाचार पत्र स्थापनाऍं
4. सड़क मोटर परिवहन संगठन
5. प्रीव्यु थियेटर सहित सिनेमा (हॉल)
भौगोलिक रुप से वर्ष 1990 तक यह योजना तमिलनाडु राज्य व संघीय राज्य क्षेत्र पुदुचेरी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा केंद्रीय रुप से प्रशासित की गई।
उसके पश्चात् अप्रैल 1990 में तमिलनाडु राज्य में से मदुरै तथा कोयम्बतूर में दो उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। राज्य के उत्तरी और पूर्वी 16 जिलें एवं के संघीय राज्य क्षेत्र पुदुचेरी, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के नियंत्रण के अधीन रहा । राज्य के 9 दक्षिण जिले और राज्य के 3 पश्चिम जिले उपक्षेत्रीय कार्यालय कोयम्बतूर के अधीन हैं।
दिनांक 25-6-2003 को निगम की स्थायी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के फलस्वरुप एक अलग क्षेत्रीय कार्यालय संघीय राज्य क्षेत्र पुदुचेरी में बनाया गया।
दिनांक 5-8-2003 से क्षेत्रीय कार्यालय पुदुचेरी शुरुआत में क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के रुप में कार्य करता रहा । दिनांक 1-12-2003 को कार्यालय परिसर पुदुचेरी में स्वतंत्र रुप से कार्य करने लगा।
दिनांक 17-4-2005 को हुई निगम की स्थायी समिति की बैठक में क्षेत्रीय कार्यालय , चेन्नै एवं मदुरै उप क्षेत्रीय कार्यालय को विभाजित करके, दो उप क्षेत्रीय कार्यालय सेलम व त्रिरुणलवेली खोलने का अनुमोदन किया गया। उप क्षेत्रीय कार्यालय सेलम ने दिनांक 1-7-2005 से तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय तिरुणलवेली ने दिनांक 18-1-2006 से कार्य करना शुरु कर दिया ।
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