कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक अपूर्व बहुआयामी स्व वित्त पोषित सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें प्रत्येक अंशदाता स्वयं हितकारी एवं हितलाभार्थी है । स्वास्थ्य बीमा की यह एक एकीकृत योजना बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण मृत्यु अथवा अपंगता जैसी आकस्मिकताओं में व्यापक चिकित्सा देख-रेख और नकद हितलाभ प्रदान करती है ।
क रा बी अधिनियम 1948 ने सामाजिक सुरक्षा योजना के विकास को एक संकल्पात्मक बदलाव प्रदान किया है जो इन सालों के दौरान भौगोलिक दायरें, जनसंख्या की व्याप्ति और बहुमुखी सेवाओं ने देश के सबसे बड़े कामगार कल्याण कार्यक्रम के रूप में रूपांतरित हुई है ।
क रा बी अधिनियम देशभर में दो लाख से भी अधिक औद्यौगिक एककों पर लागू है । इस क रा बी योजना में एक ओर प्रशासनिक तंत्र एवं उसकी सेवा प्रणाली और दूसरी ओर कामगारों के बीच नियोजक की कड़ी के रूप में जुड़े होते है ।
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