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क रा बी योजना
कर्मचारियों का पंजीकरण
क रा बी योजना के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए नियोजक प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में अलग से कर्मचारी घोषणा फॉर्म (फॉर्म 1) प्रस्तुत करेगा
कर्मचारियों के पंजीकरण की प्रक्रिया
चरण 1
व्याप्ति के लिए मासिक मजदूरी सीमा वही होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा (1950 के कराबी (केंद्रीय) नियम के नियम 50 द्वारा) निर्धारित की गई है अभी मजदूरी की उच्चतम सीमा 10000/-रूपये प्रतिमाह है (1.10.2006 से प्रभावी) लिपिकीय, शारीरिक श्रम, प्रशिक्षित अर्धप्रशिक्षित सभी तरह के कार्यों में नियोजित एवं मजदूरी की उच्चतम सीमा के अंदर मजदूरी आहरित करने वाले सभी व्यक्ति अनियत अस्थायी तकनीकी एवं गैर तकनीकी आधार पर बिना किसी भेदभाव के व्याप्ति के अंदर आते हैं।
इस तरह क प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में एक घोषणा(फॉर्म 1) संबंधित कर्मचारी द्वारा विधिवत भरा गया एवं हस्ताक्षरित तथा प्राधिकत हस्ताक्षरकर्ता के नियोजक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित पारिवारिक फोटो की दो छायाप्रतियों के साथ रोजगार के 10 दिनों के भीतर उपयुक्त शाखा कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।
चरण : 2
उपर्युक्त शाखा कार्यालय प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक विशेष बीमा संख्या आवंटित करेगा (पुरूष या महिला कर्मचारी बीमा संख्या की अलग श्रेणी प्राप्त करेंगे) तथा पहचान पत्र / अस्थायी पहचान पत्र, घोषणा पत्र की विवरणी के साथ नियोजक को अग्रेषित करेगा इसके साथ ही शाखा कार्यालय इस बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा अभिलेख के संबंधित औषधालय को भेजेगा
चरण : 3
प्रत्येक व्यक्ति कर्मचारी को उचित पावती के साथ पहचान पत्र वितरित कर, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी, नियोजक की उपस्थित में पहचान पत्र जारी होने से पहले उस पर हस्ताक्षर करे। अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले लाभों के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करे कि अधिनियम के अंतर्गत कौन से हितलाभ उपलब्ध हैं और जरूरत के समय चिकित्सा हितलाभ तथा नकद हितलाभ के लिए कैसे दावा करें।
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