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हितलाभ अपंगता हितलाभ रोजगार चोट के कारण हुई अपंगता के लिए अपंगता हितलाभ ग्राह्य है। प्रथम दृष्टया, अस्थाई अपंगता हितलाभ तब तक देय है जब तक अस्थाई अशक्तता चलती है। यदि रोजगार चोट से आंशिक या स्थाई अशक्तता होती है तो स्थाई अपंगता हितलाभ (बीमाकृत व्यक्ति की मृत्युपर्यन्त) देय होगा ।
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