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क.रा.बी. योजना अंशदान अंशदान वह राशि है जो मुख्य नियोजक द्वारा एक कर्मचारी के संबंध में देय है और नियोजक एवं कर्मचारी द्वारा देय राशि को समाविष्ट करती है। क.रा.बी. अंशदान की गणना एवं नियोजक पर बाध्यकर है जिसमें नियोजक का 4.75% तथा कर्मचारी का हिस्सा 1.75% समाविष्ट है और वेतन मिलने के महीने से अगले महीने की 21 तारीख तक या उससे पूर्व देय है। यदि कर्मचारी औसत दैनिक वेतन आहरित करता है तो उसे अपने हिस्से का अंशदान देने से छूट प्राप्त होगी किंतु नियोजक को कर्मचारी को प्राप्त वेतन के 4.75% हिस्सा भुगतान करना होगा। अंशदान की वसूली: अंशदान भुगतान की अवधि के अलावा अन्य किसी मजदूरी से इस तरह की कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। |
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